उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों के तहत मतदाता पुनरीक्षण सूची जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी इस सूची पर मतदाता 30 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे, जबकि सभी आपत्तियों के निस्तारण के बाद 6 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाता सूची को अपडेट किया गया है। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, इस बार 1.81 करोड़ नए मतदाताओं को सूची में जोड़ा गया है, जबकि 1.41 करोड़ नाम हटाए गए हैं। हटाए गए नामों में मृत, विस्थापित और डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं। इस तरह पिछले पंचायत चुनाव की तुलना में इस बार कुल 40.19 लाख मतदाताओं की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि पुनरीक्षित मतदाता सूची अब ऑनलाइन भी उपलब्ध करा दी गई है, जिससे मतदाता अपने नाम, पता और अन्य विवरण आसानी से जांच सकें। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से कट गया है या विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि है, तो वह निर्धारित समयसीमा के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकता है।
आपत्ति दर्ज कराने के लिए संबंधित मतदाता अपने बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) या अन्य चुनाव एवं प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क कर सकता है। आपत्ति के साथ आवश्यक साक्ष्य और दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जांच के दौरान यदि आपत्ति सही पाई जाती है तो सूची में आवश्यक सुधार किया जाएगा, अन्यथा कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी साफ किया है कि 6 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। ऐसे में आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते सूची की जांच कर लें और किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर निर्धारित अवधि में आपत्ति अवश्य दर्ज कराएं।
पंचायत चुनाव की दृष्टि से यह पुनरीक्षण प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
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