मतदाता सूची सत्यापन प्रक्रिया ने पकड़ी रफ्तार, जिले में 56 हजार से अधिक वोटरों को भेजे जाएंगे नोटिस

Vijay
मेरे बारे में (About the Reporter) नाम: Vijay पद: स्थानीय समाचार संवाददाता (Local News Reporter) कार्य क्षेत्र: अम्बेडकर नगर एवं आसपास के जिले, उत्तर प्रदेश Vijay...
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6 फरवरी तक चलेगा मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम, नो-मैपिंग वोटरों की होगी सुनवाई

अम्बेडकरनगर।
ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद अब जिले में SIR (Special Intensive Revision) यानी मतदाता सूची सत्यापन प्रक्रिया ने दोबारा गति पकड़ ली है। 6 फरवरी तक चलने वाले मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ हो चुका है।

इस प्रक्रिया के तहत पूरे जिले में 56,185 मतदाताओं, जबकि जलालपुर विधानसभा क्षेत्र में 15,465 मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। ये वे मतदाता हैं, जिनका नाम नो-मैपिंग या शिफ्टिंग श्रेणी में दर्ज किया गया है।

📝 नाम जोड़ने और सत्यापन की सुविधा

जिन नागरिकों का नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
वहीं जिन मतदाताओं का नाम नो-मैपिंग या शिफ्टिंग सूची में है, और वे अब भी उसी पते पर निवास कर रहे हैं, वे निवास से जुड़े दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं।

🗣️ उपजिलाधिकारी जलालपुर ने दी विस्तृत जानकारी

उपजिलाधिकारी जलालपुर ने बताया कि SIR प्रक्रिया के पहले चरण में सभी मतदाताओं की मैपिंग कर लगभग 3,65,156 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन कर ड्राफ्ट रोल में शामिल किया गया है।
दूसरे चरण में उन 15,465 नो-मैपिंग मतदाताओं को चिन्हित किया गया है, जिन्होंने सत्यापन के समय अपने या माता-पिता से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए थे

📬 नोटिस के बाद होगी सुनवाई

इन सभी मतदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे। नोटिस प्राप्त होने के बाद उन्हें भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा सूचीबद्ध 13 मान्य दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर अपने वोटिंग अधिकार का सत्यापन कराना होगा।

⚖️ 32 अतिरिक्त AERO की तैनाती

नो-मैपिंग मतदाताओं की सुनवाई के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 32 अतिरिक्त AERO (Additional Assistant Electoral Registration Officer) नियुक्त किए गए हैं।
एक AERO को लगभग 15 बूथ आवंटित किए गए हैं, जहां संबंधित मतदाताओं की दस्तावेजों के आधार पर सुनवाई की जाएगी और उसी के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

📑 मान्य दस्तावेजों में शामिल हैं

  • सरकारी/अर्धसरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी पहचान पत्र
  • 1987 से पहले जारी सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम के दस्तावेज
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट
  • शैक्षिक प्रमाण पत्र (मैट्रिक/समकक्ष)
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC)
  • परिवार रजिस्टर
  • भूमि या आवास आवंटन से जुड़े दस्तावेज
  • आधार नामांकन पत्र
  • अन्य राज्य (जैसे बिहार SIR) से सत्यापित दस्तावेज

🔄 दो जगह नाम होने पर क्या होगा?

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि एक व्यक्ति का नाम दो जगह होना नहीं चाहिए। यदि फिर भी ऐसा पाया जाता है, तो फॉर्म-7 भरकर नाम हटाने (Deletion) की कार्रवाई की जाएगी।

📢 प्रशासन की अपील

प्रशासन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे नोटिस मिलने पर समय से दस्तावेज प्रस्तुत करें, ताकि उनका नाम मतदाता सूची में सुरक्षित रह सके।

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मेरे बारे में (About the Reporter) नाम: Vijay पद: स्थानीय समाचार संवाददाता (Local News Reporter) कार्य क्षेत्र: अम्बेडकर नगर एवं आसपास के जिले, उत्तर प्रदेश Vijay एक स्वतंत्र और जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले स्थानीय समाचार संवाददाता हैं। वे अम्बेडकर नगर जिले से जुड़ी प्रशासनिक, सामाजिक, विकासात्मक और जनहित की खबरों को निष्पक्ष, संतुलित और तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं। उनकी रिपोर्टिंग आधिकारिक बयानों, प्रत्यक्ष जानकारी और सत्यापन पर आधारित होती है।
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