UP Police भर्ती 2025/2026: अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट

Vijay
मेरे बारे में (About the Reporter) नाम: Vijay पद: स्थानीय समाचार संवाददाता (Local News Reporter) कार्य क्षेत्र: अम्बेडकर नगर एवं आसपास के जिले, उत्तर प्रदेश Vijay...
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32,679 पदों पर भर्ती, आवेदन संशोधन का मौका भी मिला

लखनऊ।
उत्तर प्रदेश सरकार ने UP Police भर्ती 2025/2026 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने सभी वर्गों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की शिथिलीकरण (Age Relaxation) देने का निर्णय लिया है। यह बदलाव UP Police में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष कुल 32,679 पदों पर सीधी भर्ती के लिए होगा।

सरकार ने कहा कि यह निर्णय युवाओं के हित और भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से लिया गया है। इस राहत से वे युवा भी भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे, जिनकी आयु पहले सीमा के कारण बाधित हो रही थी। भर्ती को अधिक समावेशी और पारदर्शी बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

📌 ऑनलाइन आवेदन में संशोधन का अवसर

प्रतिविधि स्रोतों के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) ने अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन संशोधन (Modification) का एक विशेष अवसर भी दिया है।

  • संशोधन की अवधि: 03 जनवरी 2026 सुबह 06:00 बजे से 06 जनवरी 2026 सुबह 06:00 बजे तक
    इस दौरान अभ्यर्थी अपने आवेदन में आवश्यक बदलाव कर सकेंगे।

📑 सरकारी आदेश जारी

भर्ती से संबंधित शासकीय आदेश संख्या I/1194447/6-1001(008)/24/2023 दिनांक 05.01.2026 के तहत अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट प्रदान करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इस सूचना/विज्ञप्ति को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है।

🔎 महत्वपूर्ण जानकारी

भर्ती और संशोधन प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी तथा आवेदन विवरण के लिए अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं:
👉 https://uppbpb.gov.in

— परीक्षा नियंत्रक
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ

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मेरे बारे में (About the Reporter) नाम: Vijay पद: स्थानीय समाचार संवाददाता (Local News Reporter) कार्य क्षेत्र: अम्बेडकर नगर एवं आसपास के जिले, उत्तर प्रदेश Vijay एक स्वतंत्र और जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले स्थानीय समाचार संवाददाता हैं। वे अम्बेडकर नगर जिले से जुड़ी प्रशासनिक, सामाजिक, विकासात्मक और जनहित की खबरों को निष्पक्ष, संतुलित और तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं। उनकी रिपोर्टिंग आधिकारिक बयानों, प्रत्यक्ष जानकारी और सत्यापन पर आधारित होती है।
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